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ग्रेटर नोएडा में क्यों लगाई गई धारा 144, जानें किन चीजों पर लगा बैन  

सत्य खबर/नई दिल्ली:

लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 26 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है. गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने यह आदेश जारी किया है. पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि ये प्रतिबंध आगामी चैत्र नवरात्रि, ईद, अंबेडकर जयंती, रामनवमी जैसे त्योहारों के साथ-साथ नियोजित विरोध प्रदर्शन और इस बीच होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के कारण लगाए गए हैं।

पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ‘इन सबको देखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. गौतमबुद्ध नगर में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि किसी भी शरारती तत्व को ऐसी हरकतें करने से रोका जाए. प्रतिकूल वातावरण निर्मित हो सकता है।

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इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एडिशनल डीसीपी (लॉ एंड ऑर्डर) हिरदेश कठेरिया ने भी स्थिति की तात्कालिकता और समय की कमी के बारे में बात की. उन्होंने कहा, ”स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए और समय की कमी के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करना संभव नहीं है। इसलिए यह आदेश एकतरफा पारित किया जा रहा है।”

नोएडा, ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू: किन चीजों पर प्रतिबंध?

इस आदेश के बाद पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है. राजनीतिक या धार्मिक सहित अनधिकृत जुलूसों और प्रदर्शनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा इस आदेश के मुताबिक, सरकारी प्रतिष्ठानों के 1 किमी के दायरे में निजी ड्रोन के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, रॉड, त्रिशूल, तलवार और आग्नेयास्त्र ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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आदेश में कहा गया है, ”सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक सड़कों पर नमाज, पूजा या किसी भी प्रकार के धार्मिक जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. अपरिहार्य परिस्थितियों में, संबंधित क्षेत्र के पुलिस आयुक्त, या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा, आदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को उन विवादित स्थलों पर पूजा, नमाज अदा करने के लिए दूसरों को शामिल या प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए जहां यह प्रथा प्रचलित नहीं है। इसके अलावा किसी को भी एक-दूसरे के धार्मिक ग्रंथों का अपमान नहीं करना होगा या धार्मिक स्थलों या दीवारों पर धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर नहीं लगाना होगा और न ही ऐसी गतिविधियों में किसी की मदद करनी होगी।

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